| सं. ए-504/1 | यूपीसी |
दिनांक : 18/01/2010. |
सेवा में लखनऊ आवासीय योजना के लाभार्थियों
विषय: जानकी पुरम एक्सटेंशन, लखनऊ में सीजीईडब्ल्यूएचओ की लखनऊ आवासीय योजना के लाभार्थियों के पक्ष में आवास की इकाई (ओं) / फ्लैट और / या पार्किंग (ओं) के लिए स्वामित्व विलेख का पंजीकरण।
महोदय/ महोदया,
1. सीजीईडब्ल्यूएचओ आपको हर्ष के साथ सूचित करता है कि व्यक्तिगत आवास / इकाई फ्लैट और / या पार्किंग का स्वत्व विलेख, (अगर आवंटित) का पंजीकरण का कार्य जनवरी,2010 के दौरान केंद्रीय विहार अपार्टमेंट कल्याण सोसायटी
(केवीएडब्ल्यूएस), लखनऊ के समन्वय में शुरू किया गया था।
2. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी खुद की विभागीय विधि द्वारा प्रत्येक फ्लैट / आवासीय इकाई की लागत का मूल्यांकन करने के बाद स्टांप शुल्क लगाई गई। दो लागतों (सीजीईडब्ल्यूएचओ की फ्लैट की लागत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई गणना की लागत) की तुलना की गई है और जबकि स्वत्व विलेख में दर्शाए गए सीजीईडब्ल्यूएचओ की फ्लैटों की कीमत की लागत के अनुसार 'जो भी अधिक है’ स्टांप शुल्क लगाया जा रहा है। उपरोक्त विधि के अनुसार, अनुबंधित कागज में पुरूष एवं महिला के अलग-अलग पंजीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के फ्लैट के लिए वित्तीय निहितार्थ { स्टांप शुल्क -महिला के लिए 10.00 लाख रू. तक 6 प्रतिशत एवं पुरूष के लिए 7 प्रतिशत, पंजीकरण और अन्य विविध शुल्कों के लिए} (हमारी वेबसाइट http://www.cgewho.nic.in में प्रदर्शित) उल्लेखितहै।
3. लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को ले जाना/रखना आवश्यक हैं:
(क) लाभार्थियों और उनके सह मालिक (कों) जिसके नाम का उल्लेख बैनामा में है पंजीकरण की तारीख के दिन पंजीकरण के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा, और सीजीईडब्ल्यूएचओ के लखनऊ परियोजना कार्यालय को स्पष्टतः एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है।
(ख) बैनामा पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ताओं की रंगीन तीन पासपोर्ट आकार (4 सेमी x5 सेमी) की फोटो के साथ आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी पैन कार्ड आवश्यक है।(ग) मूल रूप में लाभार्थियों और उनके सह मालिक (कों) की पहचान का सबूत ।{ किसी भी प्रकार का दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पैन कार्ड या चुनाव आयोग का पहचान पत्र या राज्य / केन्द्र सरकार का फोटोयुक्त पहचान पत्र}
(घ) आवास की इकाई / फ्लैट के प्रवेश द्वार के पोस्टकार्ड आकार के दो फोटोग्राफ पंजीकरण के लिए आवश्यक हैं।
(ङ) अधिकार पत्र जारी होने से पहले आबंटन पत्र, सभी भुगतान प्राप्तियों, अंतिम मांग पत्र, अधिकार सह कब्ज़ा पत्र और (आवास इकाई / फ्लैट और पार्किंग पाबाँसा) को सौंपने / लेने के प्रमाणपत्र के साथ अनुबंध-I (लाभ उठाए गए ऋण की जानकारी के लिए) को प्रस्तुत करना।
(च) केंद्रीय विहार अपार्टमेंट कल्याण सोसायटी (केवीएडब्ल्यूएस), लखनऊ से अनापत्ति प्रमाणपत्र या बकाया देयता (इस पत्र के पैरा 4 को देखें) के भुगतान के लिए पर्याप्त निधि।
(छ) सभी भुगतान नकद रूप में किए जाएंगे। किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए, आप स्थानीय वकील श्री दिनेश दिवेदी {दूरभाष: 09415197946} से बात कर सकते हैं.
पृष्ठ 2: को जारी रखा
पृष्ठ : 2
4 आवास इकाई/फ्लैट के पंजीकरण से पूर्व केवीएडब्ल्यूएस,लखनऊ से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सभी लभार्थियों को अद्यतन अनुरक्षण शुल्क का भुगतान { केवीएडब्ल्यूएस, लखनऊ द्वारा जारी दिनांक 17/12/2009 के परिपत्र के अुनसार जनवरी, 10 केतुरंत प्रभाव से ‘क’ और ‘घ’ प्रकार के लिए प्रतिमाह 600/- रू. की दर से और ‘ख’ और ‘ग’ प्रकार के लिए प्रतिमाह 800/- रू. की दर से केवीएडब्ल्यूएस,लखनऊ को करना होगा।
5. लाभार्थियों से अनुरोध है कि पंजीकरण के लिए लखनऊ में अपनी उपलब्धता की सूचना देते हुए हमारे लखनऊ कार्यालय को स्पष्ट रूप से दो सप्ताह का समय दें। हालांकि पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें 3-4 दिन तक लखनऊ में रूकना पड़ सकता है।
6. आगे किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए, आप अधिवक्ता, श्री दिनेश दवीबेदी {12/349, इंदिरानगर,सेक्टर -12,लखनऊ -16.दूरभाष : 09415197946} या लखनऊ परियोजना के परियोजना प्रभारी श्री गगन गुप्ता दूरभाष: 09936410230 (मोबाईल ) से संपर्क कर सकते हैं।
7. यदि आपने अपने फ्लैट और/या पार्किंग, यदि आवंटित के स्वत्व विलेख का पंजीकरण का निष्पादन पहले ही कर लिया है तो इस पत्र की अनदेखी करें।
भवदीय,
संलग्नक :यथोक्त
एम के माईती
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रतिलिपि :
श्री गगन गुप्ता, परियोजना प्रभारी, हाऊस सं.10/49, बीएएचएआर,जानकी पुरम, लखनऊ-226 021. |
- |
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु |
अध्यक्ष /सचिव, |
- |
सूचनार्थ एवं आवश्यक समन्वय हेतु कृपया |