लाभार्थिेयों के पक्ष में स्वामित्व विलेख का पंजीकरण

 

[मुख्य पृष्ठ]

1.  लखनऊ (फेज-I)
स्वामित्व विलेख के पंजीकरण के लिए अनुस्मारक : [लखनऊ].
2.  पंचकूला (फेज-II)
क   पंचकूला (फेज-II) आवासीय परियोजना: [विलेख पत्र का पंजीकरण] [अनापत्ति प्रमाणपत्र] [पंजीकरण के लिए अनुरोध].
ख  हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम,1983 के प्रावधानों का कार्यान्वयन-पारित मौखक आदेश|
3.  अहमदाबाद
4.  जयपुर (फेज-I)
5.  नोएडा (सेक्टर -51 एवं सेक्टर -82):
क   सेक्टर 51 एवं 82 के नोएडा एचएसजी योजना के व्यैक्तिक स्वामित्व विलेख का पंजीकरण
ख   पंजीकरण की जांच सूची|
ग   दस्तावेजों की सूची [पृष्ट 1] [पृष्ट 2] , अनुलग्नक: [1] [2] [3] [4] [5-I] [5-II]
घ   स्टाम्प शुल्क की लगभग संगणना: [पृष्ट 1]  [पृष्ट 2]  [पृष्ट 3]
ड.  सेक्टर 82 के प्लाट संख्या 3, के उप-पट्टा विलेख के बाबत नोएडा द्वारा दिए गए पत्र दिनांक 02/12/10 के बाबत जहां त्रिपक्षीय उपपट्टा विलेख पर हस्ताक्ष्र करने की मंजूरी दी गई gहै|
च   पंजीकरण के शुभारंभ/ आवंटियों के लिए स्वामित्व विलेख के बाबत सीजीईब्ल्यूएचओ द्वारा केवीएओए को भेजा गया पत्र दिनांक 23/12/10|
6.  पुणे (फेज-I)
क   स्वामित्व विलेख के पंजीकरण के लिए अनुस्मारक: [पुणे फेज –I एवं II]
ख   पुणे फेज –I एवं II के अंतिम पट्टा विलेख का पंजीकरण [आवश्यकता पत्र] [अधिवक्ता पत्र]|
7.  कोच्ची: सीजीईब्ल्यूएचओ द्वारा केवल 31 जनवरी 2008 तक उप-बिक्री विलेख के निष्पादन के अनुरोध पर विचार किया जाएगा| इसके बाद हम ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होंगे|
8.  पंचकूला (फेज-I)
                                                25/02/10 के तुरंत प्रभाव से लाभार्थियों के पक्ष में वैयक्तिक स्वामित्व विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण|

9. चंडीगढ़:
क  उन लाभार्थियो की सूची जिन्होंने पट्टा राशि के बाबत कोई भुगतान नहीं किया|
ख  उन लाभार्थियो की सूची जिन्होंने पट्टा राशि का भाग में भुगतान किया|
ग  15/10/2009 एवं 16/11/2009 को सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा चंडीगढ़् प्रशासन को लिखे गए पत्र|
10.  हैदराबाद (फेज-I एवं फेज-II) :    जिन लाभार्थियों ने अभी तक उप बिक्री विलेख का निष्पादन नहीं किया है, वे आगे से इस मामले में किसी भी सहायता के लिए हमारे लेखा सह प्रशासनिक अधिकारी, श्री एल जगन्नाथ से दूरभाष सं. के बाद 09849939216 या ई मेल आई डी - jagannath_lanka@yahoo.co.in  पर संपर्क कर सकते हैं| 
11. कोलकोता (फेज-I) : कोलकोता के वीआईपी रोड की सीजीईब्ल्यूएचओ की कोलकोता आवासीय योजना में बहुत से लाभार्थियों के पक्ष में फ्लैटों के वैयक्तिक स्वामित्व विलेख का पंजीकरण हो चुका है|
12. गुड़़गांव (फेज –I एवं फेज-II) :
                                                               i.      गुड़गांव फेज- I एवं फेज-IIII के लिए स्वामित्व विलेख का पंजीकरण [दस्तावेजों की सूची], अनुबंध : [1] [2] [3] [4] [5].
                                                             ii.      गृह आवास ऋण/वित्तीय संस्थाओं के लिए स्पष्टीकरण पत्र|
                                                            iii.      पंजीकरण के लिए सीजीईब्ल्यूएचओ का पत्र दिनांक 30/10/07|
                                                             iv.      सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन पत्र |
                                                              v.      हरियाणा अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम,1983 के प्रावधानों का कार्यान्वयन-पारित मौखक आदेशA|
                                                             vi.      गुड़़गांव  (फेज-I) एवं(फेज-II): हस्तांतरण विलेख प्रपत्र|
13. बंगलौर (फेज-I): जिन लाभार्थियों ने अभी तक उप बिक्री विलेख का निष्पादन नहीं किया है, वे आगे से इस मामले में किसी भी सहायता के लिए हमारे लेखा सह प्रशासनिक अधिकारी, श्री एल जगन्नाथ से दूरभाष सं. के बाद 09849939216 या ई मेल आईडी - jagannath_lanka@yahoo.co.in  पर संपर्क कर सकते हैं| बंगलौर में पंजीकरण की अगली तिथि 11/01/10 है|
14. पुणे (फेज -II):
क   स्वामित्व विलेख के पंजीकरण के लिए अनुस्मारक: [पुणे फेज –I एवं फेज-II]
ख   सभी लाभार्थियों को उप-पट्टा विलेख के शुरु होने के बाबत पत्र जारी किए गए|
ग   पुणे फेज –I एवं II के अंतिम पट्टा विलेख का पंजीकरण [आवश्यकता पत्र] [अधिवक्ता पत्र]|