सं..टी-106/4
स्पीड पोस्ट द्वारा
 
दिनांक : 07/12/2007

सेवा में,
मुख्य प्रशासक,
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
सी-3, हुडा कांपलेक्स,
सेक्टर-6,
पंचकूला हरियाणा


विषय :  घोषणा के विलेख और अपार्टमेंट के विलेख के निष्पादन के लिए हुडा की अधिसूचना
संदर्भ- i) हिन्दुस्तान टाइम्स-दिल्ली संस्करण के 15/11/2007 में समाचार देने के बाबत
ii) हुडा का ज्ञापन 20028 दिनांक 14/11/2007

महोदय,
1. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ), एक स्वायत्त निकाय है जो आवास एवं शहरी विकास गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है तथा जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कल्याणार्थ सुधारों के रूप में लाभ निरपेक्ष रूप में आवासीय योजनाएं चलाती है।
2. सीजीईडब्ल्यूएचओ से विलेख की घोषणाओं और हुडा सेक्टरों में प्रत्येक समूह आवास भूखंड(डों) जिन्हें हरियाणा एपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1983 के अनुसार, हरियाणा राज्य में कल्याण संगठन (नों) को आवंटित किया गया था के आंवटित लाभार्थियों /आवंटी (यों) द्वारा दिए गए एपार्टमेंट (टों) के विलेख के निष्पादन और पंजीकरण के लिए विभिन्न अंग्रेजी दैनिकों में उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना (ओं) की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं।
3. हुडा द्वारा सीजीईडब्ल्यूएचओ को विभिन्न शहरी संपत्तियों में तीन समूह आवास भूखंडों का आवंटन किया गया और निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार उन भूखंडों पर आवास परियोजनाओं का निमार्ण कार्य पूरा कियाः


भूखंड संख्या

सेक्टर

शहरी संपत्ति/जैसा कांपलेक्स का नाम

एरिया

इकाई(यों) की संख्या/फ्लैटों की संख्या

टिप्पणियाँ

समूह आवास

14

पंचकूला/केन्द्रीय विहार-I

8,000 एम2

98

21/08/1998 को सीडी पंजीकृत

जीएच-49

56

गुड़गांव/केन्द्रीय विहार-I

157000 एम2

1940

03/12/2007 को सीडी  निष्पा‍दित

जीएच-8

25

पंचकूला/केन्द्रीय विहार -II

20,000 एम2

240

08/2006 के महीने में सीडी पंजीकृत

4.  हम दर्शाए-, दर्शाए- सहित विलेख की घोषाणा और अविभाजित आम संपत्तियों/सुविधाओं ) कांपलेक्स के सभी अर्पाटमेंट स्वामित्व(वों) द्वारा उपयोग  की जाने वाली आम संपत्तियों/ सुविधाओं ) प्रत्येक ब्लोक के अर्पाटमेंट स्वामित्व(वों) द्वारा उपयोग की जाने वाली आम संपत्तियों/ सुविधाओं और  

अगले पृष्ठ पर जारी…


पृष्ठ  : 2

) एर्पाटमेंट स्वामित्व(वों) के प्रत्येक तल द्वारा उपयोग की जाने वाली आम संपत्तियों/ सुविधाओं जिसके लिए अधिक समय की जरूरत होगी। इसके अलावा, हमें उपरोक्त अनुबंध(धों) को तैयार करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यह विलेख घोषणा का ही अभिन्न्‍ा हिस्सा है है, चूंकि हरियाणा स्वामित्व का अधिनियम 1983 एक मात्र ऐसा राज्य है जो सामान्यतः जनता के बीच इसका कार्यान्वयन कर रहा है, इसलिए विशेषज्ञ अधिवक्ताओं को इस अधिनियम विशेषकर कार्यान्वयन भाग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।   
5. उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, हम आपसे सीजीईडब्ल्यूएचओ से विलेख की घोषणाओं और संबं‍धित लाभार्थियों /आवंटी (यों) द्वारा दिए गए अपार्टमेंट(टों) के विलेख के निष्पादन और पंजीकरण की तारीख को अगले 3 महीनों की अवधि तक बढ़ाने का अनुरोध करते हैं। कृपया इसके कार्यान्वयन भाग के दिशानिर्देशों को हमें भेज दें।

भवदीय
ह/-
एम नारायणन
उप निदेशक (तकनीकी)
कृते मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि,
संपदा अधिकारी,
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
सी-3, हुडा कांपलेक्स,
सेक्टर-6,                         -         सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया।
पंचकूला हरियाणा
संपदा अधिकारी -II,
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,
सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-56
{केन्द्रीय विहार के पास},       -         सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया।
गुड़गांव हरियाणा
अध्यक्ष/महासचिव,
केन्द्रीय विहार अपार्टमेंट स्वामित्व को-ओ सोसायटी लि.,
केन्द्रीय विहार सामुदायिक केन्द्र,
सेक्टर-14,
पंचकूला (मानव संसाधन)    -         सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया।
अध्यक्ष/महासचिव,
केन्द्रीय विहार अपार्टमेंट स्वामित्व एसोसिएशन,
केन्द्रीय विहार सामुदायिक केन्द्र,
भूखंड संख्या. जीएच-49, सेक्टर-56,
गुड़गांव (मानव संसाधन)-   -       सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया।
अध्यक्ष/महासचिव,
केन्द्रीय विहार अपार्टमेंट स्वामित्व एसोसिएशन,
केन्द्रीय विहार सामुदायिक केन्द्र,
जीएच-8, सेक्टर-25,
पंचकूला (मानव संसाधन)-   -      सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया।