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महत्वपूर्ण: यदि आप पीडीएफ फाइलों को देखने और मुद्रण करने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कृपया अपने स्थानीय सिस्टम के लिए पूरा पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें और  इसके विरूद्ध एक्रोबेट रीडर सीधे लांच करें.  इसे  सही माउस बटन पर क्लिक कर ब्राउज़रों द्वारा उसके विकल्प का चयन कर उसे स्थानीय रूप से  सहेजा जा सकता है।  उदाहरण के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में “लक्ष्य के रूप में सहेजें” विकल्प और  नेटस्केप कम्यूनिटेर "के रूप में लिंक सहेजें."
1.  ग्रेटर नोएडा आवासीय योजना:
[प्राथमिकता-I से पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित। अंतिम तिथि: 03/03/11]
(क)  विज्ञापन
(ख)  योजना के ब्रोशर / आवेदन प्रपत्र
(ग)  मुख्य पृष्ठ / स्थान मानचित्र
(घ)  आवेदकों की सूची (बिना -जांचे)
                                                                                                          
2.  मोहाली  (फेज-II) आवासीय योजना:
[घोषित.  अंतिम तिथि: 10/12/10]
(क)  आवेदन प्रपत्र एवं संबंधित विवरण
(ख)  आवेदन प्रपत्र
3.  कोलकोता (फेज-II) आवासीय योजना:
 [एफसीएफएस पर आम जनता के लिए खुला]
(क)  विज्ञापन
(ख)  स्कीम ब्रोशर/आवेदन प्रपत्र
(ग)  मुख्य पृष्ठ /स्थान मानचित्र
(घ)  नवीनतम अद्यतन
4.  भुवनेश्वर (फेज-II) आवासीय योजना:  [बंद]
(क)  अंग्रेजी में विज्ञापन
(ख)  उड़ीया में विज्ञापन
(ग)  स्कीम ब्रोशर/आवेदन प्रपत्र
(घ)  स्कीम ब्रोशर मुख्य पृष्ठ
(ङ)  स्थान मानचित्र
(च)  परियोजना की कुंजी योजना
5.  विशाखापट्टनम (फेज-I) आवासीय योजना:  [आम जनता के लिए खुला]
(क)  विज्ञापन
(ख)  स्कीम ब्रोशर/आवेदन प्रपत्र
(ग)  स्थान मानचित्र
(घ)  वर्तमान लाभार्थियों को प्रस्ताव पत्र अंतिम तिथि 15/06/2011: [पृष्ठा 1] [पृष्ठ 2] [पृष्ठ 3].
6.  मेरठ (फेज-I) आवासीय योजना:  [डब्ल्यू एल में आम जनता के लिए खुला]
(क)  विज्ञापन
(ख)  स्कीम ब्रोशर
(ग)  आवेदन प्रपत्र
(घ)  स्थान मानचित्र
(ङ)  योजना स्वीकृति पत्र
7.  जयपुर (फेज-II) आवासीय योजना:  [ ‘एवं प्रकार के लिए आम जनता के लिए खुला]
(क)  विज्ञापन
(ख)  स्कीम ब्रोशर
(ग)  आवेदन प्रपत्र
(घ)  स्थान मानचित्र
(ङ)  योजना स्वीकृति पत्र
                                                                                                                                                                                       
 8. मोहाली (फेज-I) आवासीय योजना:
(क) तकनीकी ब्रोशर
 9.  प्रपत्र:
i)    भुगतान जमा करने के लिए
ii)   सीजीईडब्ल्यूएचओ से धन राशि के अप्रतिदेय के मामले में पूर्व-रसीद का उपयोग किया जाएगा।
iii)  आबंटन के लिए आवेदन के साथ हलफनामा जमा कराना होगा।
iv)  पता परिवर्तन की सूचना के लिए
v)   मूल लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर लाभार्थी का नाम बदलने के लिए हलफनामा जमा कराना होगा।
vi)  मूल लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर विलेख जारी करने के लिए लाभार्थी का नाम बदलने के लिए हलफनामा जमा कराना होगा।
vii) आवास इकाई के भौतिक कब्जा लेने से पूर्व पूर्ण और अंतिम भुगतान के साथ जमा कराने वाले आवश्यक दस्तावेज।
क.  अनुबंध-I
ख.  अनुबंध-II
ग.  अनुबंध-III
viii) ऋण आदि के आवेदन के लिए सीजीईडब्ल्यूएचओ के संस्था स्मरणा पत्र, नियम एवं विनियम एवं और पंजीकरण का प्रमाणपत्र  का उपयोग किया जा सकता है।
ix)  वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंकों/एचडीएफसी/हुडको आदि से ऋण प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता।  
त्रिपक्षीय समझौता के लिए प्रपत्र लाभार्थियों को पहले प्रासंगिक वित्तीय संस्थान का रूख करना होगा जिससे वे ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। गैर-उपलब्धता के मामले में, लाभार्थियों द्वारा संबंधित वित्तीय संस्थाओं की सहमति की शर्त पर इस प्रपत्र का उपयोग किया जा सकता है।
x)   भारत सरकार से गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त करने के लिए का त्रिपक्षीय समझौता  
तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी काज्ञा सं. I/17015/91/एच III दिनांक 4 सितंबर, 1991 के अनुसार सीजीईडब्ल्यूएचओ के लाभार्थियों को गृह निर्माण अग्रिम का विनियमित किया जाता है।  कार्यालय ज्ञापनक के लिए क्लीक करें
xi)  सामान्य स्कीम ब्रोशर
xii)  प्रतिलिपि पत्र और कब्जा पत्र को जारी करने के लिए आवश्ययक दस्तावेज [हलफनामा] [क्षतिपूर्ति बांड].