सीजीईडब्ल्यूएचओ नियम

[मुख्य पृष्ठ]

 

1. प्रस्तावना
i) पूरे भारत वर्ष के चयनित स्थानों पर घरों के विकास को बढ़ावा, नियंत्रण और समन्वय के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) की स्थापना लाभ निरपेक्ष आधार पर कल्याणकारी उपाय के रूप में की गई थी। सीजीईडब्ल्यूएचओ  सोसायटी पंजीकरण 1860 अधिनियम के तहत पंजीकृत निकाय है।

ii)  इसका उददेश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण कल्याण आवास सेवा उपलब्ध कराना है|
iii) नियमों को इस प्रकार बनाया गया है जिससे केंद्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी उनके लिए दिए गए कार्यों और संगठन की प्रतिबद्धताओं तथा इस विषय पर अपने कर्तव्यों को जान सकें| ब्रोशर में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए आवेदकों को स्पष्टीकरण के लिए नई दिल्ली में स्थित संगठन के मुख्यालय से संपर्क करना पड़ सकता है|
2. परिभाषाएं                  
i) ‘सामान्य निकाय’ का अर्थ है संस्था के स्मरण पत्र के पैरा 6 में दी गई सदस्यों की सूची|
ii) ‘शासी परिषद’ का अर्थ है संस्था के स्मरण पत्र के पैरा 5 में दी गई सदस्यों की सूची|
iii) ‘सीजीईडब्ल्यूएचओ’ का अर्थ है केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन|
iv)‘योजना’ का अर्थ है सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा घोषित स्व-वित्तपोषित आवास परियोजना|
v) ’आवास इकाइयों’ का अर्थ है स्वतंत्र समूह आवास या बहुमंजिली निर्माण या चिन्हित प्लाट में एक मंजिल/ दो मंजिल / फ्लैट के प्रकार की इकाइयां|
vi) ’लाभार्थी’ का अर्थ है वह पात्र आवेदक जिन्हें सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा आवास इकाइयों की पुष्टि कर दी होगी|
vii) सीजीईडब्ल्यूएचओ के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार का कर्मचारी वह व्यक्ति है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा या उनकी ओर से नियुक्त किया गया हो और भारत के समेकित निधियों से जिसकी पेंशन का शुल्क लिया और दिया जाता हो तथा जिसमें सभी भारतीय सेवाओं के कर्मचारी शामिल हों| हालांकि, ‘राज्यों’ और ‘संघ शासित प्रशासनों’ के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हैं| इसके अलावा इस प्रकार के अन्य संगठनों जैसे एडब्ल्यूएचओ,एएफएनएचबी,आईआरडब्ल्यूओ के अंतर्गत पात्रता रखने वाले ऐसे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल नहीं होंगे|
3. पात्रता
प्राथमिकता - I
i) केंद्रीय सरकार के कर्मचारी: केंद्रीय सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी जो उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत पाए जाएंगे वे इसके पात्र होंगे|
ii) मृत कमचारियों का पति या पत्नी: केंद्रीय सरकार के मृत कर्मचारियों या सेवानिवृत्त मृत कर्मचारियों का पति या पत्नी इसके पात्र होंगे यदि मृत कर्मचारी उपरोक्त मानदंड 3  (i) को पूरा करता हो|
iii) सीजीईडब्ल्यूएचओ के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम एक साल की सेवा पूरी कर ली होगी वे इसके पात्र होंगे|
प्राथमिकता - II
केंद्रीय पीएसयू, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, स्वायत्त निकायों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारी|
रक्षा मंत्रालय के सेवारत वर्दीधारी कर्मचारी और रेल मंत्रालय के सेवारत कर्मचारी|
प्राथमिकता - III
सामान्य जन जिसमें प्राथमिकता-II के मृत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त/पति पत्नी शामिल हैं|
4. विशेष पात्रता मानदंड  
i) जहॉं पति और पत्नी दोनो पात्र होंगे वहॉं उनमें से केवल एक ही आवेदन दे सकेगा|
ii) जिस नगर/शहर में सीजीईडब्ल्यूएचओ अपनी योजना का नियोजन कर रही होगी वहॉं सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अपनी आवासीय जायदाद, चाहे उनके या उनके पति या पत्नी के नाम पर होने की स्थिति में वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे| इस प्रयोजन के लिए इस योजना के लिए शहरी समुदाय के आस पास के नगर (जैसे दिल्ली,नोएडा,ग्रेटर नोएडा,गुड़गॉंव,फरीदाबाद) को एक नगर/ शहर/ स्थान माना जाएगा|
iii) देश के किसी भी स्थान में सीजीईडब्ल्यूएचओ की योजना के अंतर्गत कर्मचारी केवल एक आवास इकाई का पात्र होगा|  
iv) वह कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो, इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकता और आवेदन का पात्र नहीं होगा|
v) नगर और स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भूमि के साथ संलग्न पात्रता और अन्य शर्तें ऐसी योजनाओं पर मान्य और प्रभावी मानी जाएंगी|  
vi) लागत,एफएआर,उपविधि, पात्रता आदि के बाबत भूमि आवंटन एजेंसी/नियोजन मंजूरी प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सेवा शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी और सीजीईडब्ल्यूएचओ के लाभार्थी पर बाध्यकारी होंगी|
5. आवासीय संकल्पना  
भूमि की उपलब्धता के आधार पर आवास इकाइयां और गैरेज एकल इकाइयों, बहुइकाइयों, पंक्तिबद्ध आवासीय, बहु-मंजिला बिल्डिंग,समूह-आवासीय या चिन्हित प्लाटों का नियोजन स्थानीय नागरिक प्राधिकरणों की मंजूरी की शर्त पर किया जा सकता है| जैसी मान्य हो इuन नक्शों को योजना के रुप में घोषित किया जा सकता है|  
6. आवासों के प्रकार  
सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा निम्नलिखित प्रकार के मकानों या फ्लैटों का निर्माण कर सकता है- एक बेडरुम - प्रकार ए/एल टू बेडरुम - प्रकार बी/एएम थ्री बेडरुम - प्रकार सी/एन और फोर बेडरुम - प्रकार डी| इनका निर्माण स्कूटर/कार गैरेज/पायदान के साथ या उसके बिना किया जा सकता है| जगह जगह के हिसाब से प्रत्येक प्रकार के डिजाइन, अभिन्यास और निर्मित क्षेत्र में अंतर हो सकता है| नियम 7 में अनुवर्ती परिवर्तन कर और प्रकारों को शामिल किया जा सकता है|
 
7.
इकाई के प्रकार के विकल्प के लिए आवेदन  
आवेदक जिस निम्न समूह से होगा वह उपरोक्त इकाईयों के प्रकार में से किसी एक के लिए आवेदन दे सकता है:

आवासीय इकाई/फ्लैट का प्रकार

सेवा का समूह

वेतन मान

वेतन बैंड

ए या एल (हाईराइtज प्रकार में ए )

डी,सी,बी एवं ए

 1300 रु एवं उससे अधिक

1 एस से आगे

बी या एम (हाईराइtज प्रकार में बी)

सी,बी एवं ए

1800 रु एवं उससे अधिक

पी बी-1 से आगे

सी या एन (हाईराइtज प्रकार में सी )

बी एवं ए

4200 रु एवं उससे अधिक

पी बी-2 से आगे

डी

4200 रु एवं उससे अधिक

पी बी-3 से आगे

टिप्पणीयां:
i)  आवास इकाई का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलाव के आवेदन पर इlस पैरा के अनुसार पात्रता के होते हुए मान्य अतिरिक्त आवेदन शुल्क और बयाना राशि के भुगतान, और उस विशेष आवास इकाई में रिक्तियों की उपलब्धता को देखते हुए विचार किया जा सकता है| हालांकि, निम्न प्रकार की श्रेणी में बदलाव होने पर आवेदक को असमान आवेदन शुल्क को पाने के हकदार नहीं होंगे लेकिन असमान बयाना राशि की वापसी/उचित समायोजन के हकदार होंगे|
ii) एक योजना से अन्य योजना में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी| ऐसा करने के लिए आवेदक को वर्तमान योजना से पहले अपना आबंटन छोड़ना/छोड़ने का वचन देना होगा और नई योजना में दुबारा से आवेदन देना होगा, यदि वह ऐसी इच्छा जताते हैं (नियमानुसार रद्दीकरण के भुगतान की शर्त पर)|
iii) उसी योजना के तहत एक प्रकार से अन्य प्रकार की आवास इकाई में परिवर्तन या आवास इकाई के मूल आबंटन का भौतिक कब्जा लेने के बाद एक योजना से दूसरे योजना में परिवर्तन का अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा| इसके अलावा, उपरोक्त उपपैरा (i) एवं (ii) में उल्लिखित परिवर्तन को लागू करने की सहमति बन जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि आवेदक आरंभ से ही संशोधित आवास इकाई के प्रकार योजना में शामिल हो चुका था और सभी प्रकार का प्राप्त भुगतान/प्राप्त होने वाला भुगतान को तदानुसार माना जाएगा| इस संदर्भ में, सीजीईडब्ल्यूएचओ का निर्णय अंतिम होगा और लाभार्थी को किसी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा|      
iv) यदि सीजीईडब्ल्यूएचओ का वर्तमान लाभार्थी किसी अन्य योजना के तहत वर्तमान मेरठ (फेज I) आवासीय योजना में आवेदन करने को इच्छुक है तो वह केवल आवेदन शुल्क का भुगतान और “शपथपत्र” में स्पष्ट रुप से सीजीईडब्ल्यूएचओ के पूर्व पंजीकरण के तथ्यों का ब्यौरा दे सकता है| मेरठ (फेज I) आवासीय योजना में आबंटन की पुष्टि होने के बाद संबंधित लाभार्थी को दो पंजीकरणों में से एक का समर्पण करना होगा| मूल आबंटन के समर्पण के मामले में, नियमों और मेरठ (फेज I) आवासीय योजना के तहत शेष राशि अंतरण के अनुसार मान्य वापसी शुल्क की कटौती कर ली जाएगी| आवेदन में तथ्यों के न देने पर आवेदनों/आबंटनों दोनों को रद्द किया जा सकता है|
8. योजना एवं विनिर्देश  
समूह की मूल जरुरतों को पूरा करने और नागरिक प्राधिकरणों की उपविधियों की पुष्टि के लिए प्रत्येक आवास इकाई के लिए योजनाओं और विनिर्देशों को तैयार किया जाएगा| प्रत्येक आवास इकाई  के लिए अलग विनिर्देश पर विचार किया जा सकता है|
9. तकनीकी ब्रोशर  
स्थानीय संवैधानिक प्राधिकरणों से योजना की मंजूरी के बाद, आवास इकाई  की योजनाओं और अभिविन्यास तथा प्रमुख विनिर्देशों को तकनीकी ब्रोशर में छपवाया जाएगा और सभी लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा| पहले या निष्पादन के दौरान सीजीईडब्ल्यूएचओ के विवेक पर इनमें हालांकि  बदलाव किया जा सकता है| सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा मंजूर योजनाओं के अनुसार आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कराया जाएगा और लाभार्थियों को निर्माण के दौरान अपनाई जाने वाली विधि या प्रक्रियाओं में बदलाव या चुनौती देने के दावे का अधिकार नहीं होगा|   
10. स्थान
सीजीईडब्ल्यूएचओ का मुख्य प्रयास ऐlसी जगहों पर बिल्डिंग बनाना होगा जहां केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या अधिक हो| अन्य स्थानों को भी उपलब्ध भूमि और मांग के आधार पर शामिल किया जा सकता है|
11. मास्टर प्लान
सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के हित के संवर्धन के लिए एक समय में परियोजना के मास्टर प्लान को 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाएगा| सीजीईडब्ल्यूएचओ के समाचारपत्र में मास्टर प्लान आने के बाद से संशोधित सारणी की घोषणा कर दी जाएगी|
12. आवेदन कैसे करें  
i) सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा योजना की घोषणा की जाएगी जिसमें आवेदनों के आमंत्रण के लिए स्थापन, स्थान, प्रकार, कवर एरिया और प्रत्येक इdकाई की अनुमानित लागत का विवरण दिया गया होगा|
ii) कर्मचारी जो लाभार्थी बनने की पात्रता रखते हैं, वह नामांकित कार्यालय/मुख्यालय से 100/- रु का नगद भुगतान कर या “सीजीईडब्ल्यूएचओ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी” के पक्ष में देय नई दिल्ली बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सीजीईडब्ल्यूएचओ के नियम/आवेदन प्रपत्र सहित ब्रोशर योजना की खरीद कर सकते हैं|
iii) से आवेदन प्रपत्र और “सीजीईडब्ल्यूएचओ” नियम प्राप्त होने के बाद, आवेदक को प्रपत्र भर कर तथा विनिर्दिष्ट समय देते हुए उसे सीजीईडब्ल्यूएचओ को भेजना होगा|
क) प्रतिदेय बयाना राशि के लिए बैंक ड्राफ्ट इlस प्रकार होगा:

आवस इकाई/फ्लैट का प्रकार

अ-प्रतिदेय आवेदन शुल्क

प्रतिदेय बयाना राशि जमा (इएमडी)

कुल राशि (रु में)

500

50,000

50,500

500

50,000

50,500

1,000

1,00,000

1,01,000

1,000

1,00,000

1,01,000

टिप्पणी: आवेदक द्वारा डाउनलोड आवेदन प्रपत्र का उपयोग करने पर उन्हें उपरोक्त राशि के साथ “सीजीईडब्ल्यूएचओ नियम ब्रोशर” की लागत के लिए अलग से 100/- रु शामिल करने होंगे|
ख) सीजीईडब्ल्यूएचओ नियमावली में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ पत्र|

ग)           विधिवत अनुप्रमाणित वेतन पर्ची या पीपीओ की प्रति| योजना की समाप्ति तिथि या विस्तार कोई हो तो  उसे बाद की तिथि से पहले तीन महीनों तक आवेदन के साथ जमा कराई गई बयाना राशि पर कोई  ब्याज देय नहीं होगा| इसके बाद, तीन महीने से ज्यादा होने पर वापसी की तिथि तक असफल आवंटियों को 5 प्रतिशत की सालाना दर से साधारण ब्याज देय होगा| आवंटन होने पर दी गई बयाना राशि (आवेदन के साथ) को किस्त (तों) का हिस्सा माना जाएगा और यह मान लिया जाएगा कि लाभार्थी ने पहली किस्त का कुछ भाग का भुगतान कर दिया है|
13. आवेदनों का पंजीकरण
आवेदन प्रपत्र की जांच के बाद योजना में आवासीय इकाई के लिए आवेदनों को पंजीकृत कर लिया जाएगा|
14. अजा/ जजा आवेदकों के लिए आरक्षण
सीजीईडब्ल्यूएचओ की सभी आवासीय योजनाओं में सभी प्रकार की आवास इकाइयों के लिए अजा एवं ज जा आवेदकों के लिए क्रमश: 15% एवं 7.5% का आरक्षण दिया गया है जिसमें प्रत्येक आवास इकाई का प्रकार कम से कमआरक्षित श्रेणी में हो और यदि कोई भिन्न अंक हो तो उसे सबसे पास के पूरे अंक के साथ मान लिया जाएगा| ऐसे आबंटनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार होगी;
(i) केवल आरक्षित श्रेणियों के लिए पहला ड्रा निकालने के बाद, अजा एवं ज जा श्रेणी से आवेदकों की अधिक होने के मामले में, सामान्य श्रेणी के आवेदनों के ड्रा के लिए असफल आवेदकों पर विचार किया जाएगा| जो सामान्य ड्रा में सफल पाए जाएंगे उन्हें आवंटन की पुष्टि कर दी जाएगी, और यदि कोई आवेदक शेष बचता है तो उसे सामान्य प्रतीक्षा सूची के साथ-साथ आरक्षित आवेदकों की श्रेणी लिए सृजित सूची में डाल दिया जाएगा| यद्यपि, आरक्षित आवास इकाइयों की संख्या से कम आवेदन संख्या होने पर (आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को आवंटन की पुष्टि करने के बाद) वह स्वत: अनारक्षित हो जाएगा, और उस पर सामान्य ड्रा के अंतर्गत विचार किया जाएगा|  
(ii) आवेदक जो अपने आवेदनों को ‘आरक्षित’ श्रेणी में विचार के इच्छुक होंगे तो उन्हें उचित प्राधिकारी से ‘जाति’ प्रमाणत्र की अनुप्रमाणित प्रति जमा करानी होगी|
(iii)  ये ‘आरक्षण’ केवल ‘प्राथमिक-I’ के आवेदकों पर मान्य होगा|
15. बुकिंग की पुष्टि  
यदि दी गई परियोजना के लिए पंजीकृत आवेदकों की संख्या आवास इकाइयों की संख्या अधिक होंगी तो प्रत्येक प्रकार के लिए मुख्य कार्यालय में अलग से कंप्यूटरीकृत ड्रा निकाला जाएगा| सफल आवेदकों को आबंटन पत्र द्वारा ‘बुकिंग की पुष्टि’ कर दी जाएगी  
16. आवास इकाइयों की लागत
प्रत्येक योजना के लिए आवास इकाइयों की गैरेज के साथ और उसके बिना लागत को सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा तय किया जाएगा और योजना की घोषणा के समय उसकी सूचना दे दी जाएगी| लागत में अन्यों के साथ-साथ योजना के लिए भूमि खरीद पर किए गए निवेश  पर ब्याज, समान सुविधाएं, आरिक्षत निधियों की लागत, भूमि के पंजीकरण में लगा शुल्क आदि शामिल है| निर्माण के विभिन्न चरणों में लागत की समीक्षा की जाएगी जो बाजार कीमतों, श्रमिकों की मजदूरी, सहकारी सोसायटी एपार्टमेंट मालिकों के एसोसिएशन शुल्क, अनिवार्य परिवर्तन, अतिरिक्त आदि को देखते हुए उसमें वृद्वि हो सकती है| लागत के सभी संशोधनों को लाभार्थियों से लिया जाएगा और इसका भुगतान करने की जिम्मेदारी उनकी होगी|    
17. भुगतान अनुसूची
लाभार्थियों को स्ववित्तपोषित आधार पर किस्तों का भुगतान करना होगा| मॉंग पर भुगतान करना होगा| कृपया ब्रोशर के भाग ‘क’ के पैरा 7 भी देखें|
18. भुगतान में देरी
प्रारंभिक नामांकन या किस्तों का भुगतान देरी से करने के बाद जो लाभार्थी योजना में शामिल हो चुके हैं, या जो प्रतीक्षा सूची से पदोन्नत हो चुके हैं उन्हें समान शुल्क के लिए संबंधित तिथियों से ब्याज राशि देनी होगी| इन भुगतानों पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा| इस ब्याज दर में कभी भी बदलाव हो सकता है|   भुगतान की अंतिम तिथि से अनुसूचित भुगतान से 120 दिनों से ज्यादा चूक करने पर आगे कोई सूचना दिए बिना सीजीईडब्ल्यूएचओ के पास पंजीकरण को समाप्त करने और आवंटन को रदृ करने का अधिकार आरक्षित होगा|
टिप्पणी: किसी भी कारण से एक बार आवंटर रदृ होने के बाद किसी भी परिस्थितियों में इसे वापस नहीं लिया जाएगा| यद्यपि, अत्यंत आवश्यक मामलों में सक्षम प्राधिकारी अतिदेय बकाया के भुगतान की शर्त पर दुबारा से आवंटन बहाल करने के अनुरोध पर अपनी सहमति दे सकते हैं|  
19. भुगतान  अनुसूचियों में परिवर्तन  
सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा यह हर संभव प्रयास किया जाएगा कि वह आवास इकाइयों की कीमतें जहां तक संभव हो एक दम सही बताएं लेकिन कीमतों में अंतर हो सकता है| निर्माण की प्रगित की समानता के लिए भुगतान और अनुसूचियों में समायोजन अनिवार्य होगा| जो भी परिवर्तन होगा उसकी सूचना लाभार्थियों को दे दी जाएगी|
20. भुगतान का प्रकार  
किसी भी अनुसूचित बैंक से विधिवत बनाए गए एवं पृष्ठांकित ‘खाताधारक केवल’ के डिमांड ड्राफ्ट\ पे आर्डर द्वारा सीजीईडब्ल्यूएचओ के खाता सं 0267101018816 केनरा बैंक के पक्ष में, देय नई दिल्ली में सभी भुगतान किए जा सकते हैं| नगद या चैक द्वारा किए जाने वाले भुगतान स्वीकार्य नहीं होंगे|
21. भुगतान का ब्याज  
i) बुकिंग की पुष्टी होने के बाद किसी भी किस्त पर सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा लाभार्थियों को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा| उन लाभार्थियों को जिन्हें आवंटन की पुष्टि की जा चुकी होगी वे रदृीकरण / वापसी के बाद भुगतान की गई किस्तों पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे| ii) सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा आवेदन शुल्क पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, क्योंकि यह अप्रतिदेय है|
22. रियायत
 बुकिंग की पुष्टि होने के 45 दिनों के भीतर लाभार्थी द्वारा आवास इकाई का पूरा भुगतान कर दिए जाने पर, 2.5 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी| यद्यपि, आवास इकाई की अनंतिम लागत का कोई अग्रिम भुगतान करने पर यह रियायत मान्य नहीं होगी| इसके अलावा योजना की घोषणा होने पर आवंटन प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए यह रियायत उपलब्ध है| प्रचालन के दौरान उपलब्धता और शीघ्र भुगतान की पेशकश कर, योजना में शामिल होने वाले आवदेक इस रियायत के हकदार नहीं होंगे| 
23. ऋण व्यवस्थाएं  
i)  वे लाभार्थी जो अभी भी केंद्रीय सरकार के रोजगार में हैं वे भारत सरकार के नियमों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमत आवास अग्रिम पाने के पात्र हो सकते हैं|
ii) सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, आवास विकास वित्तीय निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं से संपर्क बनाया जाएगा और ऋण के तौर पर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा| संस्थाओं की सहमति बनने पर, द्वितीय रेहन आधार पर ऋण उपलब्ध हो सकता है| यद्यपि, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि ऋण मिल ही जाएगा| अन्यों के साथ-साथ ऋण की प्रमात्रा लाभार्थी की चुकौती क्षमता के आधार पर तय होगी|
 24. विनिर्दिष्ट इकाई का आवंटन
i      परियोजना की समाप्ति के बाद विनिर्दिष्ट आवास इकाई के ब्लोक, तल का आवंटन शीर्ष कार्यालय में कंप्यूटरीकृत ड्रा से किया जाएगा और परिणाम की सूचना प्रत्येक लाभार्थी को दी जाएगी| ड्रा के परिणाम से आवंटित विनिर्दिष्ट आवास इकाई के ब्लोक, तल का आवंटन अंतिम होगा और बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा|    
आरक्षण  
i) सीजीईडब्ल्यूएचओ योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक योजना में भूतल/सबसे नीचे के तलों के फ्लैटों का 3 प्रतिशत तक का आरक्षण विकलांग कर्मचारियों के लिए रखा जाता है|
ii) निम्नलिखित अक्षमताओं वाले कर्मचारी इस प्रकार के आरक्षण के पात्र होंगे:
क) हड्डियों के कारण विकलांगता- तीक्ष्ण (75 प्रतिशत एवं उससे अधिक)
ख) दृष्टि विकलांगता- तीक्ष्ण (75 प्रतिशत एवं उससे अधिक)
ग) मानसिक बीमारी- तीक्ष्ण (75 प्रतिशत एवं उससे अधिक)
iii) उपरोक्त सुविधा केवल आवंटी के पति/पत्नी और बच्चों तक सीमित है|
iv) सरकारी अस्पताल के विभागाध्यक्ष से अक्षमता प्रतिशत को प्रमाणित कराना होगा|
25.योजना से वापसी
यदि लाभार्थी योजना से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सीजीईडब्ल्यूएचओ को लिखित अनुरोध देना होगा|
क) मूल आवंटन पत्र (यदि जारी किया गया हो)
ख) लाभार्थी द्वारा जमा कराए गए भुगतान (नों) के एवज में कार्यालय द्वारा जारी मूल रसीद(दें)
ग) अनुलग्नक II पर उपलब्ध प्रपत्र के अनुसार - पूर्व रसीद  
योजना से नाम वापस लेने वाले आवंटी को न तो उनका आवेदन प्रभार और न ही वे ब्याज के भुगतान के पात्र होंगे, पुष्टि प्राप्त आवंटी को किसी प्रकार का ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा| निर्माण प्रारंभ होने की तारीख के बाद जो आवंटी अपना नाम वापस लेंगे उन्हें पहली किस्त का 15 प्रतिशत की दर से वापसी शुल्क देना होगा| विनिर्दिष्ट तल/ फ्लैट के आवंटन के बाद जो आवंटी अपना नाम वापस लेंगे उन्हें पहली किस्त का 20 प्रतिशत की दर से वापसी प्रभार देना होगा| सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ वापसी के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 45 दिनों के भीतर इसे वापस कर दिया जाएगा|
26.  प्रभारों का रदृीकरण
निर्माण प्रारंभ होने / विनिर्दिष्ट इकाई के आवंटन के बाद रदृ या वापसी करने के मामले में आवेदन प्रभार के अलावा पहली किस्त का 15% /20% का प्रभार लगाया जाएगा| ये प्रभार उन लाभार्थियों पर भी लगाया जाएगा जिनकी बुकिंग को सीजीईडब्ल्यूएचओ ने समय से भुगतान करने या अन्य किसी भी कारण से रदृ कर दिया गया होगा|
27. कब्जा
सभी बकायों का भुगतान, सभी विलेखों का निष्पादन और सीजीईडब्ल्यूएचओ से अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त करने आदि  की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की शर्त पर लाभार्थी को आवंटित इकाई को लेने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा|
28. कब्जा प्राप्त करने में देरी  
जिस व्यक्ति को आवंटन दिया गया है यदि वह सूचना अवधि की समयसीमा बीत जाने के (बाद के प्रति माह उपरिप्रभार या उसके भाग का भुगतान करने के बाद भी) तीन महीने के बाद भी आवास इकाई का कब्जा लेने में असफल रहता है तो उसे सीजीईडब्ल्यूएचओ के मुकाअ द्वारा रदृ कर दिया जाएगा| केवल विशेष परिस्थितियों में ऐसा आवंटी इस अवधि के विस्तार के लिए सीजीईडब्ल्यूएचओ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संपर्क कर सकता है जिसे मुकाअ द्वारा विशेष मामला मानते हुए उस अवधि को अन्य अधिकतम केवल तीन महीनों के लिए बढ़ा सकता है|   
ए/एल प्रकार के लिए प्रति माह  500 रु
बी/एम प्रकार के लिए प्रति माह  1500 रु
सी/एन प्रकार के लिए प्रति माह  2000 रु
डी प्रकार के लिए प्रति माह  3000 रु
उपरोक्त अनुरक्षण प्रभार का भुगतान करने के बाद भी अंतिम पत्र जारी होने के 12 महीनों के भीतर यदि लाभार्थी फ्लैट का भौतिक कब्जा लेने में असफल रहता है तो उसका कब्जा केवल सीजीईडब्ल्यूएचओ के शीर्ष कार्यालय द्वारा “जैसा जहां है” आधार पर दिया जाएगा, न कि स्थल कार्यालय से| इसके अलावा ऐसे मामले में मरम्मत,खराबी को दूर आदि करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा देरी से कब्जा लेने वाले लाभार्थी यद्यपि संबंधित एपार्टमेंट मालिक एसोसिएशन/ सोसायटी को उनके द्वारा लिए जा रहे साफ सफाई एवं अनुरक्षण प्रभार का भुगतान तुरंत प्रभाव से एओए द्वारा मान्य तिथि या आवंटन तिथि जो भी पहले हो, किया जा सकता है
29. सौंपना
ठेकेदार और वास्तुकार के समाप्ति का प्रमाणपत्र देने के बाद “जैसा जहां है” आधार पर आवास इकाइयों की पेशकश की जाएगी| यद्यपि, सौंपे जाने/ लेने के समय लाभार्थियों द्वारा देखी गई त्रुटि और विसंगतियों को दस्तावेजों में लिख लिया जाएगा| त्रुटि दायित्व अवधि में जहां कहीं भी मान्य होगा इनकी जांच की जाएगी और उन्हें दूर किया जाएगा|
30.आवास इकाइयों का परस्सपर विनिमय  
योजना के दौरान आवास इकाइयों के प्रकार या ड्रा होने के बाद विनिर्दिष्ट तल/ फ्लैट का उसी योजना में या एओए/ सोसायटी द्वारा प्रबंध की गई योजनाओं में परस्सपर विनिमय की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते दो लाभार्थियों द्वारा यह वचन दिया जाए कि भविष्य में मांगे जाने वाले सभी भुगतानों को दिया जाएगा और योजना से अपना नाम वापस नहीं लिया जाएगा| यद्यपि, अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी योजना से नाम वापसी पर सहमति प्रदान कर सकते हैं बशर्ते सामान्य “वापसी प्रभार” के भुगतान का दुगुना अर्थात पहली किस्त का 30 प्रतिशत/ 40 प्रतिशत (सीजीईडब्ल्यूएचओ के नियम के पैरा 25 का संदर्भ लें) का भुगतान कर दिया गया हो|


31. सहकारी सोसायटी/एपार्टमेंट स्वामित्व एसोसिएशन
प्रत्येक योजना के लाभार्थियों द्वारा ऐसे निकायों को चलाने के लिए स्थानीय कानूनों के तहत सहकारी सोसायटी/ एपार्टमेंट मालिकाना एसोसिएशन बनानी होगी| सोसायटी/ एसोसिएशन के लिए प्रत्येक लाभार्थी को सदस्यता शुल्क देना होगा| इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी से आवास इकाई की अंतिम लागत के 1.5 प्रतिशत के बराबर की राशि ली जाएगी और उसके चालू खर्चों को पूरा करने के लिए उसे सोसायटी/ एसोसिएशन के खाते में जमा कराना होगा| सोसायटी/ एसोसिएशन द्वारा कालोनी को चलाना होगा, उसके रख-रखाव की देख-रेख करनी होगी, समान प्रापर्टी का ध्यान रखना होगा और नागरिक मानकों के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराने होंगे| सोसायटी/ एसोसिएशन को उसकी उपविधियों द्वारा चलाया जाएगा|

प्रक्रिया एवं दायित्व  
(क) अंतिम आह्ववान सूचना के बाद सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा प्रस्तावित एपार्टमेंट मालिकाना एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चयन के लिए सभी लाभार्थियों की आम बैठक का आयोजन किया जाएगा|
(ख) प्रस्तावित एपार्टमेंट मालिकाना एसोसिएशन की तदर्थ समिति का उद्देश्य औपचारिक रुप से एसोसिएशन का गठन जिसमें ऐसे निकायों को चलाने के लिए स्थानीय कानूनों के तहत अपनी उपविधियों को बनाना और उसे उचित सक्षम प्राधिकरण के साथ पंजीकृत करना शामिल है|
(ख) एसोसिएशन की पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं के बाद, नियमित कार्यपालक समिति के चयन और गठन के लिए तदर्थ समिति द्वारा सभी लाभार्थियों की आम बैठक बुलाई जाएगी| 
(घ) विधिवत चयनित तदर्थ समिति द्वारा गठन के 6 महीनों के भीतर परियोजना के सभी समान क्षेत्रों/ सेवाओं/सुविधाओं को अपने हाथों में ले लेगी- उस अविध के दौरान जब सीजीईडब्ल्यूएचओ  द्वारा आवासीय परिसर का रखरखाव किया जाएगा और वास्तविक खर्च किए गए अनुरक्षण व्यय को एपार्टमेंट मालिकाना एसोसिएशन के खाते में डाल देगा|
(ड) तदर्थ/नियमित समिति द्वारा अगले 4 महीनों के भीतर समान सेवाओं/ सुविधाओं को लेने में असफल रहने पर सीजीईडब्ल्यूएचओ को आजादी होगी कि वह सीजीईडब्ल्यूएचओ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विवेक पर उस स्थल से अपना प्रचालन समाप्त कर दे, जिसमें मानवबल को हटाना, “जैसा है जहां है” की स्थिति में परिसर को छोड़ना शामिल है| यद्यपि, इन 4 महीनों के दौरान, सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा एपार्टमेंट मालिकाना एसोसिएशन की कीमत पर परिसर का रखरखाव किया जाएगा, इन दी गई सेवाओं के लिए प्रति माह प्रति लाभार्थी 150/- रु की अतिरिक्त राशि ली जाएगी जो वास्तविक रखरखाव की कीमत से ज्यादा और अधिक होगा और शेष राशि को सौंपने से पहले उसे एपार्टमेंट मालिकाना एसोसिएशन के खाते में डाल दिया जाएगा|
(च) जबकि दिनों दिन के खर्चों के लिए सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा तदर्थ समिति को कुछ राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी, अध्यक्ष/सचिव के औपचारिक अनुरोध पर एओए की अधिक जमा राशि को केवल कार्यपालक समिति को हस्तांतरित किया जाएगा वह भी तब जब परियोजना की सभी समान क्षेत्रों/सेवाओं/सुविधाओं को इसके द्वारा अपने हाथों में ले लिया जाएगा। हालांकि, एओए प्रभार के रूप में लाभार्थियों से एकत्र की गई राशि पर सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा एओए को किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 32. संयोजन एवं  बदलाव
सभी लाभा‍र्थियों को निम्नलिखित पहलुओं पर वचनपत्र देना होगा:
i) केंद्र या राज्य सरकारों, नागरिक निकायों, सीजीईडब्ल्यूएचओ और सहकारी सोसायटी/ एपार्टमेंट स्वामित्व एसोसिएशन  कानूनों,उपविधियों, नियमों के कानूनों, उपविधियों, नियमों, विनियमों का पालन करना।
ii) सिविक प्राधिकरण की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आवास इकाई और गैरेज के संरचनात्मक डिजाइन, रूप रेखा उप विभाजन, विस्तार आदि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
iii) आवास इकाइयों और गैरेज /पायदानों का उपयोग रहने और  कार स्कूटर पार्किंग  के एकमात्र उद्देश्य के लिए  किया जाएगा।  इनमें से किसी का भी व्यावसायिक उपयोग  नियम और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा.

iv) सीढ़ियों,गलियारों, छतों, पार्क, लिफ्ट आदि और आम जगहों और सेवाओं का उपयोग योजना के अन्य लाभार्थियों के साथ-साथ लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और किसी को भी उसके अनन्य उपयोग का अधिकार नहीं होगा और न ही उसमें किसी परिवर्तन का ही अधिकार होगा।

33. स्वामित्व
लाभार्थी के पक्ष में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के समय उसके पास आवास इकाई अपने नाम या निम्नलिखित संबंधों में से किसी एक के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत करने का विकल्प होगा
क) पत्नी/पति
ख) पुत्र/पुत्रों,बेटी/बेटियों, कानूनी रूप से गोद लिए हुए बच्चे
ग) माता पिता  (अविवाहित और बिना बच्चों के विधवा)
घ) भाई/बहन (अविवाहित और बिना बच्चों के विधवा)
34. उत्तराधिकार
आवास इकाई को लेने से पूर्व लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके पति पत्नी या आश्रित बच्चों जिन्हें आवेदन में नामित व्यक्ति दर्शाया गया होगा वे योजना में अपना नाम जारी रखने के पात्र होंगे और इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकेंगे| अविवाहित सदस्यों के मामले में यह सुविधा केवल आश्रित माता पिता तक ही सीमित होगी| यद्यपि, सीजीईडब्ल्यूएचओ के अभिलेखों में ऐसे परिवर्तन किए जा सकते है| बशर्ते नामित व्यक्ति निश्चित मानदंडों को पूरा करता हो और मांगे गए दस्तावेजों को जमा कराए|
35. स्थानांतरण
सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा लाभार्थियों के पक्ष में आवास इकाई की कानूनी हकदारी देने से पहले किसी भी परिस्थितियों में लाभार्थियों को बिक्री/स्थानांतरण/सौंपने/दीर्घ पट्टा/मुख्तारनामा के निष्पादन द्वारा आवास इकाई को निबटाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा किसी भी हस्तांतरण का परिणाम आवास इकाई का रद्दीकरण होगा और इस स्थिति में आवंटी को “रद्दीकरण प्रभारों” के शीर्ष के अनुसार दंड का भुगतान करना होगा। लाभार्थी के पक्ष में आवास इकाई का कानूनी शीर्षक के हस्तांतरण करने के बाद वह केंद्रीय विहार एपार्टमेंट स्वामित्व एसोसिएशन/सोसायटी के से अनुमति लेकर उसके उपविधि के अनुसार अपने आवास इकाई को निबटा सकता है। 
36.सीजीईडब्ल्यूएचओ का दायित्व
i) सीजीईडब्ल्यूएचओ  के नियंत्रण से परे चरम स्थितियों में, सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा योजना का परित्याग किया जा सकता है। ऐसे मामले में, उसका दायित्व होगा कि वह नियमों के अनुसार, 1 प्रतिशत के प्रबंध प्रभार और आवेदन शुल्कों को घटा कर, जमा कराई गई पूरी राशि को ब्याज सहित वापस करे।
ii) सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा केवल सेवा दी जाती है। किसी भी कारण से हुए नुकसान के दावे के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जिसमें सीजीईडब्ल्यूएचओ के कर्मचारियों द्वारा की गई चूक भी शामिल है।
37. संगठन के नियमों में संशोधन
सामान्य  निकाय को किसी भी नियमों के साथ-साथ संस्था के स्मरणपत्र में संशोधन,परिवर्तन या उसे हटाने का पूरा अधिकार है।
38. आवदेन की स्वीकृति
सीजीईडब्ल्यूएचओ  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  को आवेदन को अंतिम रूप से स्वीकृत करने, उसके पंजीकरण,आवास इकाई और गैरेज/पायदानों, बुकिंग और आवंटन का पूरा अधिकार है।

 39. मध्यस्थता
i) सीजीईडब्ल्यूएचओ नियमों से संबंधित उन सभी विवादों जिससे लाभार्थियों के साथ सीजीईडब्ल्यूएचओ के अधिकार प्रभावित होने की संभावना होगी उन्हें शासी परिषद के अध्यक्ष के पास भेजा जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा बात करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और उसका निर्णय अंतिम तथा लाभार्थी एवं सीजीईडब्ल्यूएचओ पर बाध्यकारी होगा। विवाद की मध्यस्थता के अनुरोध पर उसी हालत में विचार किया जाएगा जहाँ कार्रवाई के कारण और घर का कब्जा लेने के दो महीने के भीतर किया जाता है। मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी होने तक कब्जा नहीं दिया जाएगा ।
ii) मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपत्ति का यह आधार नहीं बनाया जा सकता कि वह व्यक्ति अध्यक्ष के अधीनस्थ है और वह शासी परिषद या कार्यपालक समिति का सदस्य है और सीजीईडब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है या योजना का लाभार्थी है। 
iii) स्थानांतरण, इस्तीफा, सेवानिवृत्त, मृत्यु  या ऐसी अन्य स्थिति में, जहाँ दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ विवाद का निर्णय देने में अक्षम होगा आदि के कारणों के कारण मध्यस्थ के कार्यालय छोड़ने पर नया उत्तराधिकारी चुनने का शासी परिषद के अध्यक्ष को विशेषाधिकार और प्राधिकार होगा।   

iv) सीजीईडब्ल्यूएचओ  के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद और कानूनी कार्यवाही संपत्ति के स्थान के होते हुए भी यह‍ विषय विवाद का विषय हो सकता है केवल दिल्ली के उपयुक्त न्यायालय में होगी। सभी मध्यस्थता कार्यवाही सुनवाई /केवल दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
40.तथ्यों की गलत बयानी और छिपाना  
यदि यह किसी भी समय में पाया जाता है कि  आवेदक ने झूठी सूचना दी है याकुछ तथ्यों को छिपाया है या किसी भी तरीके से आवासीय इकाई के अधिकारों को हस्तांतरण किया है तो  उसकी / उसके आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा और आवेदक को किसी प्रकार का संदर्भ दिए बिना आवास का पंजीकरण/बुकिंग को रद्द कर दिया जाएगा। उसे भविष्य की योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में "रद्द करने के लिए प्रभार" शीर्षक के अंतर्गत निर्धारित जुर्माने का भुगतान आवंटी को करना होगा।
अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों से ऋण के संबंध में मुख्य विशेषताएँ
i)      ऋण की अवधि 5 से 10 वर्षों तक की हो सकती है। सेवानिवृत्ति  के बाद आमतौर पर ऋण का विस्तार नहीं होता है।
ii)    ऋण की राशि बढ़ाने के लिए सह-ऋण कर्ताः परिवार के आय अर्जक सदस्य जैसे पत्नी,पुत्र,पुत्री, पिता और माता सह-ऋणकर्ता के रूप में शामिल हो सकते हैं।
(iii) ऋण की स्वीकार्यता उधारकर्ताओं की चुकाती क्षमता और लाभार्थी द्वारा चुने कए सहऋणकर्ता पर निर्भर करती है। 
.(iv)       आवेदक के पूरे अंश का निवेश करने के बाद सामान्यतः ऋण का संवितरण किया जाता है।